उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों हेतु कृषि विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाएं व अनुदान प्रदान कर रही है इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप अपने जनपद के उपनिदेशक कृषि से संपर्क कर सकते हैं और इच्छा अनुसार इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के पोर्टल पर भी जा सकते हैं -
- संकर धान पर 130 रूपये प्रति किलो तक तथा संकर मक्का व संकर ज्वार पर 100 रूपये प्रति किलो तक अनुदान ।
- सामान्यधान एवं गेहूं बीज की चयनित प्रजातियों पर 2 रूपये से 14 रूपये प्रति किलो तक अनुदान। दलहनी बीजों पर 40 से 45 रूपयेप्रति किलो व तिलहनी बीजों पर 33 से 40 रूपये प्रति किलो अनुदान ।
- तिल के बीज पर बुन्देलखण्ड के किसानों को 90 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्र के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान |
- 2 और 3 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 70 प्रतिशत तथा 5 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 40 प्रतिशत अनुदान |
- कृषि यंत्रों पर 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान|
- कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान ।
- स्प्रिंकलर सेट पर 90 प्रतिशत तक अनुदान।
- कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- जिंक सल्फेट पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- जिप्सम पर 75 प्रतिशत अनुदान।
- माइक्रो न्यूट्रियन्ट पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- बेरोजगार कृषि स्नातको के लिए एग्री जंक्शन योजना।
- किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए प्रदेश के अन्दर तथा बाहर प्रशिक्षण एंव भ्रमण की योजना।