प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
भा(caps)रत कृषि प्रधान देश है जहां पर प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य आपदाओं के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। इस फसल बीमा योजना के लिए किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम भरना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना होता है तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी किसान उठा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना के पहले देश में फसल बीमा के लिए दो योजनाएं चल रही थी एक योजना का नाम नेशनल एग्री इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी योजना का नाम मॉडिफाई एग्री इंश्योरेंस स्कीम था। इन दोनों योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। क्योंकि इन दोनों योजनाओं में बीमा की क्लेम लेना कठिन होता था और क्लेम लेने के लिए किसान को कठिनाई होती थी। क्लेम लेने की योजना को सरल करने के लिए और प्रीमियम को कम करने के लिए इन दोनों फसल बीमा योजनाओं को हटाकर उनके स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। इस योजना में प्रीमियम की अंतिम तारीख खरीफ फसलों के लिए अंतिम जुलाई तथा रबी फसलों के लिए दिसंबर की अंतिम तिथि होती है। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित हो रही। किसान भाई इस लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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